आयोग के अधिकार क्षेत्र को, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(2) के साथ पठित धारा 8(1)(घ) के अनुवर्ती भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना परिभाषित करती है । केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित स्तरों/श्रेणी के अधिकारी आते हैं:-
- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्र सरकार के समूह ‘क’ अधिकारी;
- केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूची ‘क’ तथा ‘ख’ में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक एवं ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी;
- केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूची ‘ग’ तथा ‘घ’ में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक एवं ई-7 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी;
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी V के तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी;
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी ‘घ’ तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी;
- सामान्य बीमा कंपनियों के संबंध में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी;
- भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी; तथा
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केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन समितियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में केन्द्र सरकार डी.ए. प्रतिमान, समय-समय पर यथा संशोधित, 8700/- रू० प्रतिमाह (12.09.2007 की स्थिति अनुसार पूर्व-संशोधित) तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी